Haryana Government Scheme: हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं और बेटियों के लिए कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा शानदार योजनाएं संचालित की जा रही है। आजकल हरियाणा सरकार की योजना विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना काफी चर्चा में बनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा निराश्रित और बेसहारा महिलाओं को हर महीने सरकार के द्वारा सहायता राशि की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा महिलाओं का सहारा बनना है ताकि वह अपने छोटे-छोटे जरूरत के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहे।
क्या है विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना?
विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना योजना एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेल रही महिलाओं को सहायता राशि देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत कितना मिलेगा पेंशन?
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2750 की पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अभी तक सरकार के द्वारा इस योजना में समय-समय पर बढ़ोतरी भी की गई है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
हरियाणा की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और बेसहारा महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने वाली महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक खाता, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
महिलाएं अपने नजदीकी CSC सेंटर, अंत्योदय सरल केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच पूरी होने पर पेंशन शुरू कर दी जाती है।



















