Haryana news: हरियाणा में अब इतने घंटे से अधिक कर्मचारी नहीं करेंगे काम, सैनी सरकार ने तय किया वर्क लिमिट

On: April 1, 2026 2:40 PM
Follow Us:
हरियाणा में अब इतने घंटे से अधिक कर्मचारी नहीं करेंगे काम

Haryana news: हरियाणा सरकार के द्वारा वर्क लिमिट तय किया गया है। राज्य में अब कर्मचारी तय समय से अधिक काम नहीं करेंगे और अगर कोई भी कंपनी या दफ्तर उनसे तय समय से अधिक काम लेता है तो उन्हें सैलरी से दोगुना रकम भुगतान करना होगा।

कम दो गुना तो सैलरी भी देना होगा दोगुना (Haryana news)

राज्य सरकार के द्वारा आज 1 अप्रैल को नया नियम लागू कर दिया गया है। श्रम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब राज्य के कर्मचारी 10 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। अगर 10 घंटे से अधिक किसी भी कंपनी में कर्मचारियों से कम लिया जाता है तो उन्हें अधिक पैसे भुगतान करने होंगे।

कर्मचारियों को मिलेगी राहत

राज्य सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य के कर्मचारियों को बेहद फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि 6 घंटे लगातार काम लेने के बाद कर्मचारियों को बीच में आधे घंटे का रेस्ट देना होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संबंधित कंपनी या दफ्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।

महिला कर्मचारियों के लिए भी बना विशेष नियम

हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष नियम बनाया गया है। अगर किसी महिला कर्मचारी से रात को काम लेना हो तो महिला कर्मचारी से पहले इसके लिए अनुमति लेनी होगी अगर महिला कर्मचारी रात को कम करने के लिए राजी होती है तभी उस रात को काम लिया जा सकता है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम को देखते हुए राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाया है। ओवरटाइम को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर ओवर टाइम किसी कर्मचारी से कराया जाता है तो उसे सैलरी से ज्यादा भुगतान करना होगा।

राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ने अप्रैल के पहले दिन ही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों पर वर्कलोड नहीं बढ़ेगा।

Also Read:Haryana Mandi news: हरियाणा के मंडियो में कल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, किसानों के लिए नए नियम लागू

ऐसी खबर आई थी कि प्राइवेट नौकरी में वर्कलोड के वजह से कर्मचारी सुसाइड कर लेते थे जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह नियम सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।

Also Read:Haryana News: रेवाड़ी की हाईटेक जेल में सुरक्षा चूक बनी कलंक, जानिए क्यों बदनाम है ये जेल

Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now