हरियाणा न्यूज़: ऑइल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा लगातार एलपीजी सिलेंडर के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच पिछले कुछ महीनो में गैस सिलेंडर के नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में बदलाव किए गए हैं इसके बारे में हरियाणा के लोगों को जरूर पता होना चाहिए। रेवाड़ी गुरुग्राम सहित सभी जिलों के एजेंसियों के द्वारा नए नियम को लागू कर दिया गया है।
एलपीजी सिलेंडर के नियमों में क्या हुए हैं बदलाव
नए नियम के अनुसार रिफिलिंग की समय सीमा को शहर के लिए 25 दिन और गांव के लिए 45 दिन कर दिया गया है इसके साथ पीएनजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को 30 दिनों के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर सरेंडर करना होगा। अगर कोई नए नियमों को नजरअंदाज करता है तो गैस सिलेंडर कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है।
हरियाणा न्यूज़: नए नियमों का जरूर रखें ख्याल
अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपको 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा यानी कि दो घरेलू सिलेंडरों के बुकिंग का समय कम से कम 25 दोनों का अंतर होना चाहिए। नए नियमों के अनुसार 10 किलो और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 14 किलो सिलेंडरों पर यह नियम लागू होगा। वही गांव में रहने वाले ग्राहकों के लिए समय सीमा 45 दिन रखी गई है। 45 दिन से पहले गांव के लोगों को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए भी नियमों बदलाव किया गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस संशोधन के अनुसार पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिनों के अंदर आपको अपना पुराना सिलेंडर सरेंडर करना होगा। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएनजी कनेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा।













