google-site-verification=tCHMjoNaCh-s0LhMfvxWhQaHY6KW8yvJTKLKR2PdqUU Land Registry in Haryana: हरियाणावालों के लिए खुशी की खबर: नए कलेक्टर रेट पर सीएम ने लगाई रोक | Best24News
रविवार, 1 नवम्बर 2026

Land Registry in Haryana: हरियाणावालों के लिए खुशी की खबर: नए कलेक्टर रेट पर सीएम ने लगाई रोक

Written by: Best24News

Published:

Land Registry in Haryana:  हरियाणा वालों के लिए बडी खुशी की खबर है। हरियाणा में अभी जमीनों की रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी। यानि हरियाणा के किसी भी जिले में कलेक्टर रेट नहीं…


Land Registry in Haryana:  हरियाणा वालों के लिए बडी खुशी की खबर है। हरियाणा में अभी जमीनों की रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी। यानि हरियाणा के किसी भी जिले में कलेक्टर रेट नहीं बढाए जांएगे। इस साल पुरानी कलेक्टर दरों को ही नए वित्त वर्ष के लिए मान्य कर दिया गया है। ऐसे में साफ जाहिर है हरियाणा किसी भी जिले में जमीनों की रजिस्ट्री महंगी नहीं होगी।

Advertisement

 

Haryana News मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में इस साल के दौरान पहले वाला कलेक्टर रेट ही लागू रहेगा। Haryana News

Advertisement

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी: नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पीयूष का चयन

नहीं बढेंग कलेक्टर: हरियाणा में कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए संशोधन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। यानि फिलहाल अप्रेल माह में कोई नए रेट लागू नहीं होगें।Haryana News

 

ये भी पढ़ें:कर्नाटक की राज्यपाल आज आएगी रेवाड़ी, 2004 में राव इंद्रजीत को हराकर राजनीति में रखा था कदम

बता दे कि नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और कलेक्टर दरों में संशोधन पिछले साल दिसंबर में ही किया। आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है।Haryana News
वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

 

वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में वार्षिक संशोधन स्थगित कर दिया गया था। चुनाव समाप्त होने के बाद भी दरों में संशोधन नहीं किया जा सका था, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव अगस्त में घोषित हो गए थे।Haryana News

ये भी पढ़ें:हरियाणा के हर पंचायत में खुलेगी ई-लाइब्रेरी

Best24News
About the Author Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। View all posts by Best24News →

संबंधित खबरें

WhatsApp