Haryana Election: लोकसभा चुनाव के नामांकान शुरू, चुनाव आयोग ने दी हिदायतें, यहां पढ़े क्या है जरूरी

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Haryana Election: हरियाणा में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिसका इंतजार था वो घडी आ गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के लिए जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में दस लोकसभा सीटों के लिए शनिवार, 25 मई 2024 को चुनाव होंगे तथा मंगलवार 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

 

4 जून को होगी Counting

रेवाड़ी जिला के बावल व रेवाड़ी विधानसभा (Rewari news)  क्षेत्र गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र तथा कोसली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। उक्त लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा सोमवार 29 अप्रैल से सोमवार 6 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे।

निर्वाचन आयोग के अनुसार मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि गुरूवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।

जानिए कहां जमा होंगे नामांकन :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ गुरूग्राम तथा रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ रोहतक को अपने नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे आनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी।

चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

नामांकन से पहले खुलवाना होगा अलग बैंक अकाउंट :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं।

उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को रैली/जनसभा, लाऊड स्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है।

अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकडा गया तो आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।

नामांकन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जारी इस दिशा-निर्देश की किसी प्रकार की अवहेलना को आयोग सहन नहीं करेगा और जिला के निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी या उम्मीदवार सहित ऐसे अन्य व्यक्ति और उसकी पार्टी किसी प्रकार की अवहेलना के लिए जिम्मेदार होंगे तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।

 

चैक या बैंक ड्राफ्ट से सिक्योरिटी राशि नहीं की जाएगी स्वीकार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपए है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है।

सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए (Political news Haryana) एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।