Haryana News: हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी, अब महंगी नहीं होगी रजिस्ट्री

प्रकाशित: 22 मार्च 2026, 5:25 AM
Haryana News Good news for the people of Haryana now registry will not be expensive

Haryana News: हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए काम की खबर है। अब हरियाणा में Property खरीद को और ज्यादा महंगा बनाने वाले कलेक्टर रेट में 2025-26 के लिए संशोधन को सीएम सैनी ने स्थगित कर दिया है। फिलहाल पहले की दरें इस साल लागू रहेंगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कनेक्शन को प्रभावति करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहने वाली है।

वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) FCR सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में कलेक्टर रेट को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। अब निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेगी।

4 महीनें पहले हो चुका संशोधन
सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए वैरी इंपार्टटेंट आदेश में कहा गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि साल 2025- 26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर रेट पर जारी रखा जा सकता है।

चूंकि कलेक्टर रेटों में आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है। इसलिए बताया कि जिलों ने कलेक्टर रेटों में संशोधन के लिए मार्च तक कवायद शुरु की थी। हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया जा चुका है।

सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक हैं। उन्होंने रेवाड़ी और हरियाणा के लोगों तक ताज़ा, सटीक और निष्पक्ष खबरें हिंदी में पहुँचाने के उद्देश्य से इस वेबसाइट की शुरुआत की। 2018 ये यह न्यूज पोर्टल जारी है। हर खबर तथ्यों की जाँच के बाद ही प्रकाशित की जाती है।

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