Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा को लेकर बडा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इनको लाभ देने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 के तहत अब सभी मामलों का निपटान पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए www.secure-demployee.csharyana.gov.in नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा।Haryana News
अपलोड करने होगे कागजात‘ बता दे इन नियमों के चलते सभी अनुबंध कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई है।Haryana News
पत्र जारी कर दिशा-निर्देश: इस बदलाव को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल का उद्देश्य सेवा सुरक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।Haryana News
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आन लाईन होगा निपटारा: इतना ही नहीं हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा है कि अब अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई विभाग ऑफलाइन आदेश जारी करता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। यानि अब ये नियम ही लागू होगा।Haryana News
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