हरियाणा : CM Haryan Nayab saini सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए बडा ऐलान किया है। उन्होंने इसको लेकर महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेते हुए अनुकंपा आधार पर अनुबंध (Job in Haryana)रोजगार देने की नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के अनुसार रोजगार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से लेवल-1, लेवल-2 या लेवल-3 के उपयुक्त पदों पर प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि दंगा पीड़ित परिवार का एक चयनित वर्तमान सदस्य रोजगार का पात्र होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें सभी विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को संशोधित नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
रोजगार देना जरूरी: बता दे कि कि दंगा किस राज्य में हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य हरियाणा में रह रहा है या पात्रता रखता है, तो उसे भी रोजगार का लाभ मिलेगा। इससे हरियाणा में बसे अन्य राज्यों के पीड़ित परिवारों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग में स्थायी पद (Job News Govt) भर जाते हैं, तो ऐसे अनुबंध कर्मियों को किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाए।
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नीति संशोधन का मुख्य उद्देश्य दंगा प्रभावित परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से सशक्त करना है। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल दशकों से पीड़ा झेल रहे परिवारों (Hindi News Haryana) को नई आशा देगा, बल्कि उनके पुनर्वास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोजगार मिलने एक ओर आर्थिक सहायत बढेगी वही उनका जीवन भी खुशहाल होगा।
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