नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते से एडवांस निकालने के नियमों को लेकर कई अहम बदलाव किए है। आजकल की ओर से पैस निकालने का तरीका बहुत ही आसान बनाया जा रहा है। अभी हाल में EPFO ने निकासी को लेकर जानकारी साझा की है।
EPFO के अनुसार शिक्षा, बीमारी, शादी और आवास जैसी जरूरतों के लिए PF Advance की निकासी के प्रावधान और सीमाएं तय की गई हैं। संगठन ने 8 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया के जरिए इन नियमों की जानकारी दी। EPFO ने जरूरत के अनुसार अलग-अलग निकासी सीमाएं बताई हैं। लेकिन कई नियम आसान भी बताए जिनका हमें पता ही नही।
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PF खाते से कितना एडवांस निकाल सकते हैं?
EPFO की जानकारी के मुताबिक, सदस्यता का एक साल पूरा होने के बाद कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान तथा उस पर मिले ब्याज सहित कुल EPF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक एडवांस लिया जा सकता है। हालांकि वास्तविक निकासी पात्रता संबंधित नियम और जरूरत की श्रेणी पर निर्भर करेगी।
बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए कितनी बार निकासी?
EPFO ने जरूरत के अनुसार अलग-अलग निकासी सीमाएं बताई हैं। बीमारी के मामले में सदस्य अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए एडवांस निकाल सकते हैं और इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं बताई गई है। शिक्षा के लिए सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार, जबकि अपनी या परिवार के सदस्य की शादी के लिए अधिकतम 5 बार PF Advance लिया जा सकता है।
मकान और विशेष परिस्थितियों के लिए भी नियम
आवास से जुड़ी जरूरतों में मकान या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने अथवा घर के नवीनीकरण के लिए अधिकतम 5 बार EPF Advance लेने का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अधिसूचित विशेष परिस्थितियों में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार एडवांस निकासी की जा सकती है।













