बुधवार, 4 नवम्बर 2026

Haryana: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सामाजिक-आर्थिक आधार के नंबरों पर सुनाया ये फैसला

Written by: Best24News

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Haryana:  हरियाणा में सरकारी नौकरी की भर्तियों पर सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले नंबरों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार…


Haryana:  हरियाणा में सरकारी नौकरी की भर्तियों पर सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले नंबरों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 से 10 नंबर देने का प्रावधान दिया गया था। इस नोटिफिकेशन को मोनिका रमन समेत अन्य अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी।

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कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन भर्तियों में ये नंबर दिए गए थे, उनमें अब नए सिरे से मेरिट बनाई जाए। यह प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करने को कहा है। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि यह पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था। ये फैसला 2021 से लागू किया गया था।

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