रेवाड़ी: जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की टीम ने वीरवार को बावल क्षेत्र के गांव सुलखा में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने करीब 2.5 एकड़ में बनाए गए एक अवैध मैरिज पैलेस पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है मैरिज पैलेस के निर्माण कोई अनुमति नहीं ली थी। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में डीटीपी की ओर से ये तोड फोड की गई। सुरक्षा के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
डीटीपी ने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर कई बार लोगों को झूठे वादे करके खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब खरीदार वहां निर्माण शुरू करता है और विभाग की कार्रवाई होती है तो उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए अवैध कॉलोनियों में प्लॉट नहीं खरीदने की अपील की।
डीटीपी नरेन्द्र नैन ने सुलखा में बिना अनुमति के मैरिज पैलेेस बनाया जा रहा है। जो कि कानूनन गल्त है। उन्होंने आमजन से अपील की जिले में बिना अनुमति कोई निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जरूर जांच लें। क्योंकि अगर बिना अनुमति निर्माण किया तो उस पर कभी भी बुल्डोजर चलाया जा सकता है।
बिना जानकारी नही ले जमीन: उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कहीं भी अवैध निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट खरीदने से पहले कोई भी व्यक्ति किसी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार कार्यालय पहुंचकर संबंधित कॉलोनी की वैधता के बारे में जानकारी ले सकता है।












