DTP Rewari Action Today रेवाड़ी: जिला नगर योजनाकार (DTP), रेवाड़ी द्वारा मंगलवार को जिले के नियंत्रित और शहरी क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माणों पर तोडफोड की। महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा (चंडीगढ़) के आदेशानुसार, रेवाड़ी से नारनौल रोड पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख और भारी पुलिस बल की मौजूदगी ये तोड फोड की गई है।DTP Rewari Action Today
डीटीपी मंदीप सिंह सिहाग ने की जनता से की ये अपील
डीटीपी ने आम जनता और प्रॉपर्टी खरीदारों से बेहद महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक अनजाने में कानूनी पचड़ों में न फंसे, इसके लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि डीलर झूठे वादे करके जमीन बेचकर भाग जाते है। बाद जमीन लेने वालो को उनका खामियाजा भुगतना पडता है।DTP Rewari Action Today

अवैध निर्माण से बचें: उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नियंत्रित या शहरी क्षेत्र के दायरे में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करे।DTP Rewari Action Today
प्लॉट खरीदने से पहले जांचें: जनता को सलाह दी गई है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय, रेवाड़ी में आकर उस कॉलोनी के बारे में पूरी जानकारी अवश्य सुनिश्चित कर लें।DTP Rewari Action Today
प्रॉपर्टी डीलर दिखाते हैं झूठे सब्जबाग, गाढ़ी कमाई हो रही बेकार
मंदीप सिंह सिहाग ने क्षेत्र में सक्रिय अवैध कॉलोनाइजरों और डीलरों के काम करने के तरीके पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर आम जनता को झूठे सब्जबाग दिखाते हैं और कृषि या खाली भूमि पर सस्ते दामों का लालच देकर प्लॉट बेच देते हैं।
धोखे का शिकार: सामान्य जनता को इस धोखे का पता तब चलता है जब वे उस स्थान पर अवैध निर्माण शुरू करते हैं और विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई या तोड़फोड़ अमल में लाई जाती है।
खुद को ठगा महसूस करते हैं लोग: उस समय जिस व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर वह प्लॉट खरीदा होता है, वह खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस करता है। इसीलिए विभाग बार-बार अपील करता है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से बचें।DTP Rewari Action Today
निर्माण से पहले सरकार के नियमानुसार लें अनुमति
विभाग ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की व्यावसायिक या आवासीय संरचना खड़ी करने से पहले सरकार के नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति (Change of Land Use – CLU या नक्शा पास) जरूर ले लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के निर्माण कार्य जारी रखता है, तो विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ उसे बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। कोई भी नागरिक किसी भी कार्य दिवस (Working Day) पर रेवाड़ी स्थित जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में आकर कॉलोनियों के वैध होने के दस्तावेजों की निःशुल्क जांच करवा सकता है।DTP Rewari Action Today













