हरियाणा सरकार के द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में काम करने वाले दिव्यांग शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी जिनकी उम्र 58 साल हो गई है उनकी नौकरी खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है की नौकरी जाने के बाद भी उन्हें वेतन पेंशन और आदि सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा।
हरियाणा के इन कर्मचारियों को मिलेगी हर सुविधा
राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सेवा का लाभ कर्मचारियों से वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार ने जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि 58 साल की उम्र पूरी कर चुके शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जाएगी।
हरियाणा हाई कोर्ट ने जारी किया था आदेश
17 फरवरी 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा 3 फरवरी को जारी किया गया अधिसूचना में मोहर लगाई गई थी।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 58 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाए। हालांकि यह भी कहा गया था कि उन्हें हर सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा।













