Haryana News: रेवाड़ी: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव डहीना की सरपंच पिंकी देवी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अपने कार्याकाल में जहां दो बार पहले निलंबित हो चुकी हे वही एक बार फिर यानि तीसरी आज फिर से उपायुक्त की ओर से निलंबन के आदेश जारी किए है।
तीसरी बार निलंबित सरपंच पिंकी देवी: बता दे ग्राम पंचायत डहीना की सरपंच पिंकी को उपायुक्त (डीसी) रेवाड़ी द्वारा तीसरी बार निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पंचायत कार्यों में कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक कारणों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।Haryana News
जानिए पहले कब हुई थी निलंबित: बता दें कि डहीना की सरपंच पिंकी के वर्तमान कार्यकाल में यह तीसरी निलंबित की । इससे पहले उन्हें जून 2025 और मार्च 2026 में भी निलंबित किया जा चुका है। लगातार तीसरी बार निलंबन की कार्रवाई होने से पंचायत क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।Haryana News
जानिए क्यों की निलंबित: विभागीय सूत्रों के मुताबिक संबंधित शिकायतों और पंचायत रिकॉर्ड की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पंचायत के दैनिक और विकास कार्य नियमानुसार संचालित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सस्पेंशन रद्द, फिर बनी सरपंच : 28 अप्रैल को रेवाड़ी जिले के डहीना गांव की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। निलंबित सरपंच पिंकी को बड़ी राहत देते हुए उनका सस्पेंशन आदेश रद्द कर दिया गया है और उन्हें दोबारा सरपंच पद पर बहाल कर दिया गया था। उसके बाद जून में तीसरी बार निलंबित कर दिया गया है।Haryana News
आदेश के बावजूद रास्ते से नहीं हटाया मलबा: बता दे कि बीडीपीओ के बार-बार आदेशों के बावजूद सरपंच द्वारा रास्ते से ईंट व मलबा नहीं हटवाया गया जोकि उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना व पद का दुरुपयोग किया गया है।Haryana News
वहीं निजी भूमि में बिना मालिकों की सहमति व पंचायत के हक में बिना रजिस्ट्री कराए पंचायत के खर्चे पर टाइलें बिछवा दी गई। सरकारी नियमों की अवहेलना, कर्तव्य पालन में कोताही व पद का दुरुपयोग किया गया है। इसी के चलते तीसरी बार ऐसा करना पडा।
बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपने का दिया आदेश
डीसी की ओर से ये भी आदेश किए है यह आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्ध पाए गए हैं। इसके चलते ही उपायुक्त की तरफ से सरपंच पिंकी यादव पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। उपायुक्त की तरफ से सरपंच को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होने तथा बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपने के आदेश दिए हैं।Haryana News



















