Haryana News: हरियाणा में भूमि मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब जमीन अधिग्रहण के बदले चार गुना कीमत मिलेगी। खबरों की मानें, तो भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों से निपटने के लिए प्रदेश की सैनी सरकार ने चार साल पुरानी नीति में बदलाव किया है। अभी तक भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण पर कलेक्टर रेट से सिर्फ दोगुना रेट दिया जा रहा था।
जानकारी के मुताबिक, वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार की ओर से 25 नवंबर 2021 को अधिसूचित नीति में बदलाव किया गया है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को भी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया था।
भूमि अधिग्रहण के लिए दरों को कलेक्टर रेट से चार गुना किए जाने पर अधिग्रहीत जमीन के रेट से जुड़े विवादों से निपटा जा सकेगा। नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं की ओर से अलग-अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचना है।

















