Traffic Rule: अगर आप भी अपनी कार या बाइक के इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर अक्सर लापरवाही बरतते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि हरियाणा में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब आपके वाहन का इंश्योरेंस या प्रदूषण सर्टिफिकेट खत्म होते ही आपका चालान कट जाएगा और इसका मैसेज भी आपको मिलेगा।
हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों का चालान करने की दिशा में यह स्मार्ट कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब प्रदेश में वाहनों का चालान सीधे डिजिटल मॉनिटरिंग यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के इस नियम से उन वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ जाएगी जो अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस समय पर अपडेट नहीं कराते हैं।Traffic Rule
आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने इसके लिए स्मार्ट डिजिटल इंफोर्समेंट सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की टीम शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए वाहनों की निगरानी करेगी। जैसे ही कोई वाहन कैमरे में आएगा, सिस्टम रियल टाइम में वाहन की रजिस्ट्रेशन डिटेल के जरिए पीयूसी और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड खंगाल लेगा। यदि कोई दस्तावेज एक्सपायर या गुम पाया जाता है तो ई-चालान अपने आप जेनरेट हो जाएगा और इसका संदेश वाहन मालिक को मैसेज के जरिए मिल जाएगा। इस नियम के लागू होने के एक महीने के भीतर ही राज्य में 41,44 चालान ऐसे वाहनों के काटे गए, जिनका पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। वहीं 2,682 चालान ऐसे वाहनों के काटे गए, जिनका बीमा एक्सपायर हो चुका था।

















