Kisan News: हरियाणा के सोनिपत जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HSIIDC ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे हैं। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है। इसका मकसद प्रभावित किसानों को सहायता और सुविधाएं देना है।
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योजना का लाभ उठाने के पात्रता व शर्तें
- किसान की कुल भूमि का कम से कम 75% या उससे अधिक भाग अधिग्रहित किया गया हो।
किसान के पास कम से कम एक एकड़ भूमि अधिग्रहित हो। - यदि कोई किसान इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता है, तो वह योजना के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। इससे अपेक्षाकृत अधिक किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
- योजना का दायरा: बता दे कि यह योजना विशेष रूप से खरखौदा क्षेत्र में HSIIDC की IMT परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों के लिए लागू की गई है। इस योजना का लाभ कुल दस गांवों के किसानों को मिलेगा।
- योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, प्लॉट आवंटन, और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित कराने में सहयोगी होगी।
आवेदन प्रक्रिया: नगर निगम ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित फॉर्म में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करें। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय के बाहर से प्राप्त की जा सकती है।
किसान निर्धारित फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर समय पर आवेदन करें, ताकि पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहें। यह अवसर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो उनकी बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी होगा।
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