सोमवार, 26 अक्टूबर 2026

Haryana Police : मामला एक, FIR दो, High Court ने लगाई फटकार

Written by: हर्ष चौहान

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Haryana Police: चंडीगढ़: हरियाणा में ममला दर्ज को लेकर एक बडा मामला सामने आया है। जहां पुलिस मामले दर्ज तक नहीं करती है लेकिन एक मामले में एक ही नही दो दो…


Haryana Police: चंडीगढ़: हरियाणा में ममला दर्ज को लेकर एक बडा मामला सामने आया है। जहां पुलिस मामले दर्ज तक नहीं करती है लेकिन एक मामले में एक ही नही दो दो जगह मामला दर्ज किया गयाहै। हाईकोर्ट ने एक ही आदेश और आरोपों पर दो अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने पर करारी फटकार लगाई है।

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कोटे ने इसी को लेकर हरियाणा सरकार, डीजीपी, रेवाड़ी एसपी, धारूहेड़ा व फरीदाबाद के थाना प्रभारी व अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को 14 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

जानिए क्या विवाद: बता दे कि हाई कोर्ट मे दायर याचिका के अनुसार रेवाड़ी के गजराज सिंह नागर के खिलाफ 2015 में चेक बाउंस मामले में कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उन्हें अप्रैल 2023 में बेल मिल चुकी थी। इसी केस में 5 जून 2024 को धारूहेड़ा थाने में फिर एफआईआर दर्ज हुई।

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अधिवक्ता ओंकार राय ने हाई कोर्ट को बताया कि दूसरी एफआईआर अवैध है। उनके मुवक्किल को मूल चेक बाउंस मामले में निचले कोर्ट से बरी किया जा चुका था। गजराज की शिकायत पर रेवाड़ी एसपी ने जाचं कराई। इसमें एफआईआर संख्या-193 गलत माना। इस पर संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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मामला एक एफआईआर दो क्यों: गजराज के मामले को लेकर हरियाणा में दो जगह मामला दर्ज किया गया है। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया हैं कोर्ट ने सभी पक्षों को 14 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हर्ष चौहान
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