सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

Haryana News: हरियाणा पुलिस भर्ती में NCC ‘A’, ‘B’, ‘C’ सर्टिफिकेट धारकों को अब मिलेगा अलग-अलग वेटेज, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

Written by: Best24News

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Haryana News: हरियाणा में पुलिस की करीब छह हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कॉन्स्टेबल…


Haryana News: हरियाणा पुलिस भर्ती में NCC ‘A’, ‘B’, ‘C’ सर्टिफिकेट धारकों को अब मिलेगा अलग-अलग वेटेज, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
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Haryana News: हरियाणा में पुलिस की करीब छह हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके पहले राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर दोनों पदों के लिए NCC प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। सरकार के अनुसार, NCC के ‘A’ सर्टिफिकेट धारकों को 1 अंक, ‘B’ सर्टिफिकेट वालों को 2 अंक और ‘C’ सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को 3 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पुलिस भर्ती जल्द शुरू होने के संकेत दिए थे। इसी कड़ी में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह बदलाव अब पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम 2025 के तहत लागू किए जाएंगे।

संशोधन के अनुसार, PMT और PST पास करने वाले उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों की संख्या के दस गुना उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह नॉलेज टेस्ट पूरी तरह वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। इसमें उम्मीदवारों को 97% वेटेज मिलेगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। प्रश्न सामान्य अध्ययन, विज्ञान, करंट अफेयर्स, तर्कशक्ति, गणित, कृषि, पशुपालन और संबंधित ट्रेड्स से जुड़े होंगे।

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परीक्षा में कम से कम 10% प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से होंगे और कम से कम 20% हरियाणा से जुड़े विषयों पर आधारित होंगे। कॉन्स्टेबल के लिए परीक्षा का स्तर 10+2 के बराबर रहेगा जबकि सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर का होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक अनिवार्य होंगे जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 10% की छूट मिलेगी, यानी उन्हें कम से कम 40% अंक लाने होंगे।

कैबिनेट ने हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग के नियम 2013 में भी बदलाव किया है। यह बदलाव नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के अनुरूप अभियोजन प्रणाली को मजबूत करेगा। इस कानून के तहत राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे दी है, जिनमें 24 उप निदेशक और 24 सहायक निदेशक शामिल हैं।

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