रेवाड़ी: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित शर्मा की अदालत ने बडा फैसला सुनाया है। रेवाड़ी में स्वर्णकार से लूटपाट करने और विरोध करने पर हमला करने के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सजा सुनाई है। बता दे रेवाड़ी की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल की कैद, जबकि एक-एक लाख रुपये जुर्माने सजा सुनाई है। इतना ही इसी मामले का लेकर तीन दोषियों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जानिए क्या है पूरा मामला: बता दें कि रेवाड़ी के मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी योगेश ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने घर में ही ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। 17 जून 2024 की रात मोहल्ला निवासी सागर अपने साथियों के साथ हथियार और ईंट-पत्थर लेकर उसके घर में घुस गया तथा उसे लूटपाट कर ले गए। जब उसने पकड़ने का प्रयास करने पर उन्होंने उनके ऊपर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद किया था।
ये आरोपी किए थे काबू: बता दे कि इस लूट में शामिल झज्जर के पलड़ा निवासी दीवान सिंह, रेवाड़ी के इंद्रा कॉलोनी निवासी विकास उर्फ विक्की, शुक्रपुरा निवासी दिनेश और रामसिंहपुरा निवासी दीपक और सागर को गिरफ्तार किया करीब एक साल तक चले क के बाद रेवाड़ी अदालत ने पांचों को दोषी करार दिया।
ये सुनाया फैसला: बता दे कि अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सागर और दीपक को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दीवान सिंह, दिनेश और विकास उर्फ विक्की को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सभी दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी हो













