रेवाड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आगामी 18 जुलाई (शनिवार) को रेवाड़ी में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह स्पेशल लोक अदालत रेवाड़ी जिला मुख्यालय सहित बावल और कोसली न्यायिक परिसरों में एक साथ आयोजित होगी, जिसमें मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (सेक्शन 138 एनआई एक्ट) यानी चेक बाउंस से संबंधित केसों की सुनवाई की जाएगी।
आपसी सहमति और समझौते से होगा समाधान
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. रेनू सोलखे ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस स्पेशल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबे समय से लंबित चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अंतिम समाधान कराना है।
समय और धन दोनों की होगी बचत
डॉ. रेनू सोलखे ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से दोनों पक्षकार बिना किसी लंबी और पेचीदा कानूनी प्रक्रिया के अपने विवादों का शांतिपूर्ण व सम्मानजनक समाधान कर सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बड़ी बचत होती है, साथ ही अदालतों पर से भी मुकदमों का बोझ कम होता है।













