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: हरियाणा में अप्रैल से शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है और स्कूल में दाखिले का काम भी जोर-शोर से चल रहा है।इसी बीच सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 में संशोधन किया गया है।अब केवल उन बच्चों को ही पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा जिनकी उम्र 6 साल हो गई हो।
Haryana News Hindi: शिक्षा विभाग ने जारी की निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है।पहले 5 साल के बच्चे को भी क्लास वन में एडमिशन मिल जाता था लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है।अब पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की उम्र 6 साल होना जरूरी है।
जो बच्चे 30 सितंबर तक 6 साल की आयु पूरी कर लेंगे उनका एडमिशन हो सकता है।हरियाणा के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो बच्चा 6 माह की विस्तारित अवधि तक 6 साल की उम्र पूरी करता है उसे पहली कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों का 6 साल का होना जरूरी है।अब नियम बदल गए हैं ऐसे में 6 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन क्लास वन में नहीं होगा।
शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित पत्र भेज दिया गया है।पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षा अधिकारियों को नए नियमों को मनाना होगा। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का अधिक बोझ कम उम्र में ना पड़े इसलिए नियमों में बदलाव किया गया है।



















