Haryana News: हरियाणा में फ्लैट या प्लॉट खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। नायब सैनी सरकार ने आर्थिक रूप से EWS वर्ग के लिए फ्लैट और प्लॉट आवंटन की नई नीति बनाई है।
जानकारी के अनुसार, साल 2021 में नीति बनाई गई थी, जिसमें बिल्डर्स को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रोजेक्ट में 20 प्रतिशत फ्लैट EWS वर्ग के लिए आरक्षित करें। इसी के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में लोग महज डेढ़ लाख रुपये में फ्लैट खरीद सकेंगे। यह नीति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तैयार की है।
प्रदेश सरकार के सभी नागरिकों को घर उपलब्ध कराने के दिशा में यह बड़ा कदम है। यदि कोई बिल्डर रिहायशी कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस लेता है, तो उसे 20 प्रतिशत हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। प्लॉट का आकार 50 से 125 वर्ग मीटर तक रहेगा। वहीं, यदि कोई रिहायशी सोसाइटी का लाइसेंस लेती है, तो उसे 15 प्रतिशत फ्लैट EWS वर्ग के लिए आरक्षित करने होंगे। इन फ्लैट का आकार 200 से 400 वर्ग फीट के बीच रहेगा।
जानकारी के अनुसार, EWS प्लॉट सरकार को 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। इन प्लॉट पर फ्लैट बनाकर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की ड्रॉ प्रणाली के तहत आवंटित किए जाएंगे। EWS फ्लैट की अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये होगी या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट तय किया गया है। नीति के अनुसार, पांच साल से पहले इन प्लॉट या फ्लैट की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
EWS परिवारों को राहत देने के लिए संशोधन
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से EWS परिवारों को राहत देने के लिए आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को आवंटन की जिम्मेदारी दी गई है।

















