शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव का शेड्यूल जारी: पहली बार 6 पदों के लिए होंगे चुनाव

Written by: हर्ष चौहान

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रेवाड़ी (Best24News): रेवाड़ी बार एसोसिएशन के आगामी वार्षिक चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों ने विस्तृत शेड्यूल घोषित कर दिया है। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों और कोर्ट परिसर में सरगर्मियां…


चुनाव कमेटी के साथ मीटिंग करते चुनाव अधिकारी।
चुनाव कमेटी के साथ मीटिंग करते चुनाव अधिकारी।
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रेवाड़ी (Best24News): रेवाड़ी बार एसोसिएशन के आगामी वार्षिक चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों ने विस्तृत शेड्यूल घोषित कर दिया है। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों और कोर्ट परिसर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार चुनाव में करीब 2200 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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रेवाड़ी बार एसोसिएशन: चुनाव अधिकारी सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, चौधरी चरण सिंह, शमशेर सिंह यादव, चंदन यादव, नरेश कुमार यादव तथा रमेश कुमार यादव ने संयुक्त बैठक कर चुनाव कार्यक्रम और दिशानिर्देशों की आधिकारिक घोषणा की।

 

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BADI KHABAR
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चुनाव कार्यक्रम (Election Schedule):

  • नामांकन पत्र दाखिल करना: 1 व 2 सितंबर
  • नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 2 सितंबर (शाम को)
  • नाम वापसी (Withdrawal): 3 सितंबर
  • मतदान (Voting): 11 सितंबर (सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)
  • मतगणना व परिणाम: 11 सितंबर (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)

 

पहली बार 5 नहीं, 6 पदों पर होंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के निर्देशों के तहत इस बार पदों की संरचना में बदलाव किया गया है। अब 5 की जगह 6 पदों के लिए मतदान होगा, जिसमें महिला अधिवक्ताओं के लिए 30% पद आरक्षित रहेंगे।

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इन पदों के लिए चुने जाएंगे प्रतिनिधि

  • प्रधान (President)
  • उप प्रधान – सामान्य (Vice President – General)
  • उप प्रधान – महिला (Vice President – Woman)
  • सचिव (Secretary)
  • सह सचिव – महिला (Joint Secretary – Woman)
  • कोषाध्यक्ष (Treasurer)

‘ग्रीन प्रचार अभियान’ के तहत मांगने होंगे वोट, कड़े नियम लागू

चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं प्रत्याशी केवल ‘ग्रीन प्रचार अभियान’ के तहत ही वोट मांग सकेंगे।

वोट मांगने के लिए अलग से कार्यालय चलाने, सामूहिक बैठकें करने या कोर्ट व चेंबर परिसर में प्रचार सामग्री (पोस्टर/बैनर) लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर प्रत्याशी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन वकीलों को वोट डालने के लिए अपनी स्थानीय बार एसोसिएशन या बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

जानिए क्या है चुनाव प्रक्रिया एवं नियम: जिला बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया, नियमों और मतदाता दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए अधिवक्ता Bar Council of Punjab and Haryana की वेबसाइट देख सकते हैं। जिला स्तर की घोषणाओं व स्थानीय अदालती समाचारों के लिए District Courts Rewari Portal का संदर्भ लिया जा सकता है।

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हर्ष चौहान
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हर्ष चौहान Best24News के लिए रेवाड़ी जिले की खबरें कवर करते हैं। वे जिले के शहर और गाँवों से जुड़े स्थानीय मुद्दे, प्रशासन के फैसले, विकास कार्य, शिक्षा और आम लोगों से जुड़ी खबरें पाठकों तक पहुँचाते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि रेवाड़ी की हर ज़रूरी खबर तथ्यों की जाँच के साथ सबसे पहले आप तक पहुँचे। View all posts by हर्ष चौहान →

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