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Delhi News: राजधानी में जब्त नहीं होगी अब ये गाड़ियां, इस पॉलिसी पर सरकार ने लगाई रोक

On: July 4, 2025 12:27 PM
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Now these vehicles will not be confiscated in the capital

Delhi News: राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने EOL वाहन जब्ती पॉलिसी को लागू होने के महज दो दिन बाद ही सरकार ने रोक दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह कदम लोगों के विरोध और राजधानी में EOL वाहनों पर फ्यूल बैन को लेकर आलोचना के बाद उठाया गया है। New Delhi News

जानकारी के मुताबिक, सरकार का कहना है कि सिर्फ वहीं वाहन जब्त किए जाएंगे जो प्रदूषण फैला रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि पुराने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में जब्त नहीं किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा “दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पुराने वाहनों को मनमाने तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा। हम पुराने वाहनों की जब्ती की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही, हम दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध हैं।” New Delhi News

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मंत्री ने बताया कि दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि में ऐसी कोई पॉलिसी न होने के कारण पुराने वाहन मालिक वहीं से फ्यूल भरवा रहे हैं। New Delhi News

काम नहीं कर रहे

मिली जानकारी के अनुसार, सिरसा ने दावा किया कि ANPR कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाउडस्पीकर खराब हैं और दिल्ली-एनसीआर में वाहन डेटा के साथ कोई समन्वय नहीं है। New Delhi News

जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा, “कई तकनीकी समस्याएं हैं, और सरकार के पास ऐसा कोई रीयल-टाइम सिस्टम नहीं है जो नागरिकों को यह सूचित कर सके कि उनका वाहन EOL कैटेगरी में आ गया है।”

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मिली जानकारी के अनुसार, सिरसा ने कहा, “जब तक उपयुक्त सिस्टम तैयार नहीं हो जाता, तब तक जब्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए।” उन्होंने कहा कि पॉलिसी को वापस लेना है या रोकना है, इसका अंतिम फैसला केवल CAQM ही ले सकता है। New Delhi News

क्या है नए नियम

जानकारी के मुताबिक, 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है।

मिली जानकारी के अनुसार, सभी पुरानी गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा, केवल वही गाड़ियां जब्त होंगी जो अधिक प्रदूषण कर रही हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन और पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाण पत्र वैध नहीं है। New Delhi News

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जानकारी के मुताबिक, अगर आपकी पुरानी गाड़ी अच्छी स्थिति में है और उसका पीयूसी प्रमाणपत्र वैध है, तो आप उससे बाहर के राज्यों में चला सकते हैं या रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग के लिए भेज सकते हैं। New Delhi News

मिली जानकारी के अनुसार, EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) में कन्वर्जन का भी विकल्प मौजूद है। सरकार 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने को बढ़ावा दे रही है।

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