Haryana: हरियाणा के इस जिले में धारा-163 लागू, कई कामों पर रहेगा प्रतिबंध

On: June 9, 2025 9:59 AM
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Section-163 implemented in this district of Haryana

Haryana: हरियाणा में जिलाधीश अनीश यादव ने महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डा परिसर में दिनांक 9 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यक्रम क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं।

ड्रोन आदि के उड़ाए जाने पर प्रतिबंध

जिलाधीश अनीश यादव ने इस दौरा कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 9 जून 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत सभी संबंधित स्थानों व मार्गों व उसके आस-पास की 2 किलोमीटर की परिधि के अन्दर ड्रोन आदि के उड़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यह आदेश पुलिस विभाग, अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जिलाधीश से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2023 की धारा-223 के तहत दंड का भागी होगा। उक्त आदेश 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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