Haryana: हरियाणा में आवास योजना का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर, अब ऐसे पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा ?

On: June 25, 2026 8:44 AM
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Housing Scheme in Haryana

Haryana: हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के जियो टैगिंग का काम शुरू हो गया है। नगर परिषद की एमआइएस शाखा ने पिछले तीन दिनों से लाभार्थियों को फोन कॉल करके सेक्टर 20 के पार्ट थ्री में मौके पर बुलाना शुरू कर दिया।

साथ ही प्लॉट की मार्किंग भी की जा रही है। वहीं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अब तक 22 हजार आवेदन आ चुके हैं। ये आवेदन तीन कैटेगिरी के लिए है। इसमें पहली कैटेगिरी अफोर्डेबल हाउसिंग पाटर्नरशिप है। जिसके तहत फ्लैट मिलेंगे। जबकि दूसरी कैटेगिरी बेनीफिशरी लैंड है।

 

हरियाणा सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल (Housing for All) योजना के तहत बचे हुए सभी पात्र परिवारों को आवास या प्लॉट उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किफायती फ्लैट और 100-100 गज के प्लॉट के आवंटन में तेजी लाई जा रही है

ढाई लाख रुपये की मिलेगी मदद

जिसके तहत आवेदक के पास अपना प्लॉट होना चाहिए। उसे सरकार मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये देगी। शर्त यह है कि प्लॉट खाली हो और यदि पहले मकान बना है तो छत कच्ची होनी चाहिए। जबकि तीसरी स्कीम में इंटरस्ट सबसिडी स्कीम है। इसमें होम लोन लिया हुआ है तो ढाई लाख रुपये की सबसिडी माफ हो जाएगी।

शहर के एचएसवीपी सेक्टर में 853 लाभार्थियों की 30 गज के प्लॉट आबंटित किए जाने हैं। जिन लाभार्थियों के वेरीफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, उनके कागजात और उनको आधार से लिंक किए जा चुके हैं।
जियो टैगिंग में यह पता चलता रहेगा कि उसका मकान किस स्टेज पर पहुंच गया है और उसकी स्थिति कैसी दिख सी है। साथ ही फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा।

ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी सरकार

30 गज के प्लॉट धारकों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली और दूसरी किश्त के तौर पर इन्हें 10-10 हजार रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद लाभार्थियों ने सरकार से मांग की थी कि उन्हें दस हजार रुपये किश्तें अदा करने में दिक्कतें आ रही है।

 

योजना के मुख्य आकर्षण और लाभ:

  • आवास आवंटन: शहरी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ₹5-8 लाख की कीमत पर EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 
  • प्लॉट योजना: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और प्लॉट खरीदने/घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। 
  • सब्सिडी का लाभ: PMAY-Urban योजना के तहत गृह ऋण पर ₹2.35 लाख से लेकर ₹2.67 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। 
  • पात्रता मापदंड: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 (1.80 लाख) से कम होनी चाहिए। परिवार का [परिवार पहचान पत्र] (PPP) में पंजीकृत होना अनिवार्य है। 
  • आरक्षण: फ्लैट आवंटन में SC/ST, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए 20% कोटा आरक्षित है।

महाग्राम में 50 और गांव में 100 गज के प्लॉट: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में शेष उन तीन लाख परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है. इसके लिए महाग्राम में 50 और सामान्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही प्लॉट के लिए पात्र होंगे.

Best24News

Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

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