Widower Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सोमवार को पीएम-जनमन योजना की पहली किस्त जारी की, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधुर और अविवाहित व्यक्तियों के लिए एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन दी जाएगी. यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू की गई है और मकर संक्रांति के अवसर पर इसका ऐलान किया गया. Widower Pension Scheme
कितने लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अंत्योदय सेवा विभाग ने अब तक 12,270 विधुरों और 2,586 अविवाहितों को चिन्हित किया है. इन आंकड़ों में प्रथम चरण में शामिल 507 विधुरों की पहचान पहले ही की जा चुकी थी. जिनकी दिसंबर पेंशन का भुगतान अंतिम चरण में है. जल्द ही इन सभी लाभार्थियों को पहली पेंशन राशि उनके खातों में भेजी जाएगी.
जनवरी की पेंशन मिलेगी फरवरी में
सरकार के अनुसार द्वितीय चरण में चिन्हित किए गए सभी विधुरों और अविवाहितों को जनवरी 2025 की पेंशन राशि फरवरी में प्रदान की जाएगी. यानी इस योजना की भुगतान प्रक्रिया अब सक्रिय चरण में पहुंच चुकी है.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं:
विधुर लाभार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो.
वहीं अविवाहित व्यक्ति तभी पात्र होंगे जब उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो और सालाना आय ₹1.80 लाख से कम हो.
इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले नागरिकों को यह सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी.
वृद्धावस्था में मिलेगा सम्मान भत्ता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन विधुरों और अविवाहितों की आयु 60 वर्ष हो जाती है. उन्हें यह पेंशन योजना स्वतः वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में सम्मिलित कर देगी. यानी यह योजना भविष्य में भी लाभ देती रहेगी और पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती रहेगी.
सामाजिक न्याय की दिशा में एक और कदम
हरियाणा सरकार की यह नई योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए एक सकारात्मक सामाजिक पहल मानी जा रही है. विधुर और अविवाहित पुरुषों को अक्सर सामाजिक योजनाओं में अनदेखा किया जाता रहा है. लेकिन अब इस योजना के जरिए उन्हें भी वित्तीय सहारा मिलेगा.Widower Pension Scheme

















