PM SVANidhi Scheme: धारूहेड़ा (रेवाड़ी न्यूज़): केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Swanidhi Scheme) के माध्यम से रेहड़ी, पटरी, फेरी और ठेला लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे दुकानदारों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोमवार को गांव आकेड़ा के जिला सचिवालय में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा कार्यक्रम लोन लेने की प्रकिया व कागजातों के बारे में अवगत करवाया गया। PM SVANidhi Scheme
गांव के सरपंच अशोक कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण (Loan) उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना है।PM SVANidhi Scheme
तीन चरणों में मिलता है ₹50,000 तक का लोन
सरपंच अशोक कुमार ने कार्यक्रम में योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की:PM SVANidhi Scheme

पहला चरण: योजना के तहत शुरुआत में पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹15,000 तक का बिना गारंटी ऋण दिया जाता है।PM SVANidhi Scheme
दूसरा चरण: जो लाभार्थी पहले चरण के ऋण को समय पर चुका देते हैं, उन्हें अगले चरण में ₹25,000 का लोन मिलता है।
तीसरा चरण: योजना के अंतिम और तीसरे चरण में लाभार्थियों को ₹50,000 तक का बड़ा ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
7% ब्याज सब्सिडी और ₹1600 तक का कैशबैक
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नियमित रूप से लोन की किस्त जमा करने वाले छोटे व्यापारियों को 7 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है।PM SVANidhi Scheme

इसके अलावा, डिजिटल भुगतान (Digital Transactions) को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन अपनाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सालाना ₹1,200 से ₹1,600 तक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।PM SVANidhi Scheme
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ और पात्रता
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरपंच ने इसके लिए आवश्यक पात्रता और जरूरी कागजात की जानकारी भी दी:
- पहचान पत्र (Voter ID या अन्य सरकारी पहचान)
- आधार कार्ड
- सक्रिय बैंक खाता (जो आधार से लिंक हो)
प्रमाण पत्र: आवेदक संबंधित नगर निकाय, नगर परिषद या स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा एक स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-फेरी वाले) के रूप में प्रमाणित होना चाहिए।
आकेड़ा में आयोजित इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने योजना की बारीकियों को समझा और मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी ली।PM SVANidhi Scheme
बता दे सरकार की ओर से जनकल्याणकारी योजनाए जो चलाई हुई है लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते है। क्योंकि योजनाओं को प्रचार गांवो तक होता ही नहीं है।PM SVANidhi Scheme













