चंडीगढ़: ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (OYO) ने मुल्लांपुर स्थित यूटीआर मेडिसिटी के दिनेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी ने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कथित तौर पर झूठे, मानहानि और कंपनी की छवि व कारोबार को नुकसान पहुँचाने वाले बयान फैलाने के आरोप में 50 लाख रुपए के मुआवजे की माँग की है।
ओयो ने प्रॉपर्टी के साथ किया गया अपना मैनेजमेंट सर्विसेस अनुबंध भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। यह फैसला प्रॉपर्टी से जुड़े कंटेंट को हटाने और मामले को सीधे प्रॉपर्टी मालिक के साथ सुलझाने की ओयो की लगातार कोशिशों के बाद लिया गया है। कंपनी द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस के अनुसार ओयो ने अनुबंध को तोड़ते हुए, दिनेश कुमार और उनके बेटे अंकुर कंसल ने सोशल मीडिया पर ओयो के खिलाफ लगाए गए निरर्थक आरोपों को सोशल मीडिया पर पोस्ट और शेयर करना जारी रखा।
ओयो ने किराए से जुड़े आरोपों को खारिज किया
लीगल नोटिस में इस बात का भी उल्लेख है कि मैनेजमेंट सर्विसेस अनुबंध के तहत ओयो को ऐसे मामले में अनुबंध तत्काल खत्म करने का अधिकार है, जहाँ प्रॉपर्टी मालिक की किसी कार्रवाई या लापरवाही से ओयो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है या उसे नुकसान पहुँचने का खतरा होता है।
ओयो ने स्पष्ट किया कि किराया न देने से जुड़े सार्वजनिक आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। कंपनी के अनुसार, इसके बावजूद अंकुर कंसल ने सोशल मीडिया पर ओयो की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले बयान जारी रखे।
अलग से कानूनी कार्रवाई भी शुरू
ओयो ने संबंधित लोगों को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भी भेजा है। इसमें कंपनी ने कथित तौर पर झूठे और मानहानि वाले बयानों को आगे प्रकाशित या फैलाना तुरंत बंद करने और पहले से प्रकाशित बयानों को वापस लेने की माँग की है।













