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Haryana Vivha Shagun Yojana: हरियाणा के गरीबों के लिए खुशखबरी, इन लड़कियों को मिलेंगे 71 हजार रुपए

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Haryana Vivha Shagun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार शगुन राशि प्रदान की जाती है।

शगुन राशि का विवरण:

विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं, अनाथ और निराश्रित बच्चे: जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें ₹51,000 की शगुन राशि प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DT), तपरीवास समुदाय: पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम होने पर, ₹71,000 की शगुन राशि दी जाती है।

खिलाड़ी महिलाएं (किसी भी जाति की): पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम होने पर, ₹41,000 की शगुन राशि प्रदान की जाती है।

सामान्य और पिछड़ा वर्ग: पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम होने पर, ₹41,000 की शगुन राशि दी जाती है।

दिव्यांगजन: यदि नवविवाहित जोड़े में दोनों दिव्यांग हैं, तो ₹51,000 की शगुन राशि; यदि पति-पत्नी में से एक दिव्यांग है, तो ₹41,000 की शगुन राशि प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट https://shaadi.edisha.gov.in/ पर स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन के दौरान, आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करने होते हैं।

यह योजना राज्य की बेटियों के सम्मान और उनके विवाह को गरिमापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और खुशी के साथ कर सकें।