Haryana: पेंशन में शामिल होगा रिटायरमेंट के बाद का वार्षिक इंक्रीमेंट, लेकिन अन्य लाभों में नहीं गिना जाएगा

On: March 21, 2026 8:40 PM
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Haryana: पेंशन में शामिल होगा रिटायरमेंट के बाद का वार्षिक इंक्रीमेंट, लेकिन अन्य लाभों में नहीं गिना जाएगा

Haryana: हरियाणा राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अगले महीने में वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) प्राप्त होने वाली है, उन्हें यह लाभ सीधे उनकी पेंशन में मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, तो उसे 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वृद्धि केवल पेंशन गणना के लिए लागू होगी और इसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि ग्रेच्युटी या अन्य सुविधाओं के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

पेंशन में वृद्धि की प्रक्रिया

मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य में हर महीने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होती रहती है। इस व्यवस्था के तहत, यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 30 या 31 तारीख को होती है और अगले महीने उसकी वेतन वृद्धि का समय आता है, तो यह वार्षिक वृद्धि उसके पेंशन खाते में सीधे शामिल कर दी जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अनुसार पूरा वेतन लाभ प्राप्त होगा और पेंशन में उचित वृद्धि सुनिश्चित होगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

असल में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली हो और जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को अतिरिक्त वेतन वृद्धि पेंशन गणना में दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भी इस आदेश को अपने कर्मचारियों पर लागू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा निवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुरूप पूरा वित्तीय लाभ मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

लाभ और प्रभाव

इस व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति पश्चात वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पेंशन में शामिल की गई वार्षिक वृद्धि से उनकी मासिक आय में सुधार होगा, जिससे उनके सेवानिवृत्त जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि, यह वृद्धि केवल पेंशन गणना तक सीमित है और अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी या बोनस में इसका असर नहीं होगा। इस कदम से कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और उनके अधिकारों के संरक्षण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इससे राज्य के कर्मचारियों में विश्वास और संतोष भी बढ़ेगा।

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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