Haryana News: हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन शुरू करवाने के लिए आमजन को महत्वपूर्ण सूचना दी है। अब पेंशन पाने के लिए अपने परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में जरूरी जानकारियां अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पात्र व्यक्ति यह अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी पेंशन समय पर शुरू नहीं हो सकेगी।
इस संबंध में खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय और हांसी लघु सचिवालय परिसर के नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय ने जागरूकता अभियान चलाया है। इन कार्यालयों में रोजाना ऐसे कई लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें पेंशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फैमिली आईडी में जरूरी जानकारी अपडेट होते ही पात्र लोगों को अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पेंशन ऑनलाइन पोर्टल पर खुद-ब-खुद चालू हो जाएगी।
बुढ़ापा पेंशन के लिए जरूरी प्रक्रिया
बुढ़ापा पेंशन के लिए 60 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। इसके लिए फैमिली आईडी में उम्र का सही वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। पात्र व्यक्ति अपनी लॉगिन आईडी से पीपीपी पोर्टल पर ओटीपी के जरिए जानकारी अपडेट कर सकता है। उम्र की पुष्टि के लिए 2019 से पहले जारी वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं की मार्कशीट या स्कूल में नाम दर्ज होने का प्रमाण जरूरी है।
विधवा पेंशन के लिए जरूरी अपडेट
विधवा पेंशन पाने के लिए सबसे पहले मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से हटवाना होगा। इसके लिए मृतक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है। पति का नाम हटाने के बाद विधवा महिला को अपने मैरिटल स्टेटस को ‘विधवा’ में बदलवाना होगा। यह प्रक्रिया भी ओटीपी आधारित ऑनलाइन की जा सकती है। अंत में महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से लिंक कराना जरूरी होगा।

















