Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, अब पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर का अधिकार लागू

On: March 21, 2026 8:04 PM
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Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, अब पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर का अधिकार लागू

Haryana News: हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। हरियाणा सरकार ने उनकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब इन कर्मचारियों को देश के किसी भी हिस्से में कार्य के लिए तैयार रहना होगा। जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि कर्मचारियों को भारत के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

नियुक्ति और स्थानांतरण की शर्तें

कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख उनकी वर्षगांठ के अनुसार मानी जाएगी। यदि किसी विभाग या विभाग के किसी हिस्से में कर्मचारी की जरूरत नहीं होती तो वह वित्त विभाग की मंजूरी से दूसरे विभाग में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा, अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे एक महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस न देने की स्थिति में उसे एक महीने का वेतन भरना होगा। साथ ही, यदि मुख्य दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा।

नियमित कर्मचारियों की तरह कार्यवाही और अपील का अधिकार

HKRN के कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों जैसी ही कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही वे अपने किसी भी विवाद या शिकायत को प्रशासनिक सचिव के पास अपील के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक हटाया नहीं जाएगा यदि वे नियमों का पालन करते हैं।

हरियाणा रोडवेज ने उठाए सवाल

हालांकि, इस निर्णय पर हरियाणा रोडवेज के सांझा मोर्चा ने सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा कि क्या अस्थायी रोजगार को रोजगार की गारंटी माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर युवाओं को रोजगार की सही गारंटी देनी है तो उन्हें स्थायी भर्ती के माध्यम से नौकरी प्रदान करनी चाहिए।

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Best24News के संस्थापक (Founder) हैं और पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम करते हुए सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से कवर किया है। Best24News के माध्यम से ताजा और विश्वसनीय खबरें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

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