Haryana Employees News:  हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य के विभिन्न विभाग में तैनात हजारों कच्चे कर्मचारियों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमितीकरण पर एक बार फिर से सरकार को विचार करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी कर्मचारियों के मामले की व्यक्तिगत जांच करके 6 महीने के भीतर आदेश पारित किया जाए।

कर्मचारियों में खुशी की लहर (Haryana Employees News)

हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक बार फिर से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ चुकी है। अगर राज्य सरकार अब कर्मचारियों की पक्ष में कोई फैसला लेती है तो कच्चे कर्मचारियों को भी परमानेंट होने का मौका मिलेगा।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को दिलाया भरोसा

वही हरियाणा सरकार के द्वारा हाई कोर्ट को विश्वास दिलाया गया है कि वह सभी कर्मचारियों के दावों को नए सिरे से जांच करेगी। प्रत्येक कर्मचारी को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर अपने विभाग को विस्तृत आवेदन देने का निर्देश दिया गया है।

सरकार के द्वारा जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों की व्यक्तिगत जांच की जाएगी और इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में हरियाणा सरकार के अलावा बिजली वितरण कंपनियां, विद्युत प्रसारण निगम, नगर निगम पानीपत, नगर परिषद भिवानी और हरियाणा आवास बोर्ड सहित कई सरकारी संस्थाएं शामिल थीं।

कर्मचारियों में जगी नई उम्मीद

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों अस्थायी कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब उम्मीद है कि उनकी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए सरकार उनके पक्ष में फैसला ले सकती है। अगर सरकार कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेती है तो कर्मचारियों को परमानेंट होने का मौका मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं।