सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

Haryana crime: राजस्थान से हरियाणा में पहुंच रहे अवैध हथियार, जानिए पकड़े जाने पर कितनी है सजा

Written by: हर्ष चौहान

Published:

Haryana crime: राजस्थान से हरियाण में अवैध हथियारो की तस्करी तेजी से हो रही है। सीमा से लगते राजस्थान से बडी संख्या में अवैध हथियार हरियाणा के जिला रेवाड़ी में पहुंच रहे…


Haryana crime: राजस्थान से हरियाणा में पहुंच रहे अवैध हथियार
Haryana crime: राजस्थान से हरियाणा में पहुंच रहे अवैध हथियार
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Haryana crime: राजस्थान से हरियाण में अवैध हथियारो की तस्करी तेजी से हो रही है। सीमा से लगते राजस्थान से बडी संख्या में अवैध हथियार हरियाणा के जिला रेवाड़ी में पहुंच रहे है। एक बार फि सीआईए धारूहेड़ा टीम ने अवैध हथियार उपलब्ध कराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गांव आसलवास निवासी बीर सिंह उर्फ बल्लू के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

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मुखबीर से मिली थी सूचना, मौके पर दबोचा

पुलिस ने बताया कि गत 10 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर राजस्थान के शाहजहांपुर की ओर से पैदल रेवाड़ी की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गांव खंडोडा के पास तुरंत नाकाबंदी करके संदिग्ध युवक को काबू करके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नीरज खटाना निवासी गांव पातूहेड़ा बतलाया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा रोंद बरामद हुआ।

मामला दर्ज कर जांच शुरू, पूछताछ में हुआ खुलासा

बता दे इसको लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बावल में शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी नीरज खटाना ने बताया की उपरोक्त अवैध देशी हथियार उसे गांव आसलवास निवासी बीर सिंह उर्फ बल्लू ने उपलब्ध करवाया था। जो इस मामले में सीआईए धारुहेडा ने शुक्रवार को मामले में संलिप्त आरोपी बीर सिंह उर्फ बल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पेश अदालत करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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बिना लाइसेंस हथियार रखने पर कितनी है सजा

बता दे कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत बिना वैध लाइसेंस के बंदूक, कट्टा, या पिस्टल रखना पूरी तरह गैरकानूनी है। शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अवैध हथियार रखने, बनाने या उनकी तस्करी करने पर सख्त जेल और जुर्माने का नियम है।

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पुलिस ने बताया कि इस ये प्रतिबंधित हथियार श्रेणी में आते है जिनमें कुछ खास धारदार और घातक हथियार (जैसे खंजर, संगीन, या बिना लाइसेंस की आग्नेयास्त्र) सार्वजनिक जगहों पर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है

हर्ष चौहान
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हर्ष चौहान Best24News के लिए रेवाड़ी जिले की खबरें कवर करते हैं। वे जिले के शहर और गाँवों से जुड़े स्थानीय मुद्दे, प्रशासन के फैसले, विकास कार्य, शिक्षा और आम लोगों से जुड़ी खबरें पाठकों तक पहुँचाते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि रेवाड़ी की हर ज़रूरी खबर तथ्यों की जाँच के साथ सबसे पहले आप तक पहुँचे। View all posts by हर्ष चौहान →

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