हरियाणा में अनुबंध के आधार पर नौकरी कर रही महिला कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश को लेकर अहम बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत पात्र महिला कर्मचारियों को अब हर महीने अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ मिल सकेगा। इससे पूरे साल में उन्हें मिलने वाली छुट्टियों की कुल संख्या पहले की निर्धारित सीमा से बढ़ जाएगी। विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नए नियम से महिला कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?
जारी आदेश के अनुसार, पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के चलते कैलेंडर वर्ष में मिलने वाले आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा 10 दिन से बढ़कर 22 दिन तक हो जाएगी। हालांकि, अवकाश का लाभ संबंधित सरकारी नियमों और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली महिला कर्मचारी होंगी शामिल
यह सुविधा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन पात्रता रखने वाली महिला अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगी। विभाग के अंतर्गत अलग-अलग पदों पर सेवाएं दे रहीं महिला कर्मचारियों को इस प्रावधान का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क और चपरासी के अलावा प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।
सरकार के निर्देशों के आधार पर मिलेगा अवकाश
विभागीय आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की सुविधा हरियाणा सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों और निर्देशों के अनुसार लागू होगी। यानी पात्रता, अवकाश लेने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित शर्तें सरकारी प्रावधानों के तहत ही निर्धारित होंगी।
अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
अनुबंध के आधार पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश से जुड़ी यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अतिरिक्त छुट्टी मिलने से उन्हें निजी और पारिवारिक जरूरतों के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिल सकेगा। खासतौर पर उन महिला कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है, जिन्हें नौकरी के साथ-साथ परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं।
आदेश जारी होने के बाद लागू होगा नया प्रावधान
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब पात्र महिला अनुबंध कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ ले सकेंगी। इस फैसले से विभाग के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को छुट्टी के मामले में अतिरिक्त सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।














