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Haryana Forest Law Strict: राज्य में जंगल कानून सख्त, जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा 

On: May 24, 2026 2:52 PM
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राज्य में जंगल कानून सख्त, जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा 

Haryana Forest Law Strict: हरियाणा में तेजी से जंगलों की अवैध कटाई हो रही है जिसे रोकने के लिए अब सरकार में कानून में बड़ा बदलाव किया है। वन विभाग के द्वारा कई मामलों में जंगलों की कटाई को लेकर सख्त कानून बनाया गया है और जुर्माना को 5 से 10 गुना बढ़ा दिया गया है।

वन विभाग का कहना है कि राज्य में वनों के संरक्षण के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तत्काल प्रभाव से इस नए नियम को लागू कर दिया गया है। अब कोई अवैध रूप से वनों को काटते हुए पाया जाता है तो उसे 10 गुना जुर्माना देना होगा।

वन विभाग का कहना है कि जुर्माना कम रहने की वजह से लगातार अवैध रूप से लोग पेड़ कटते जा रहे थे लेकिन अब पेड़ों की कटाई कम होगी।

वन विभाग ने जारी किए नए आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) कार्यालय पंचकूला की ओर से सभी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसरों को नए निर्देश जारी किए गए हैं।भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 और हरियाणा फॉरेस्ट मैनुअल के तहत यह संशोधन लागू किया गया है।वन विभाग का कहना है कि जंगलों में लगातार बढ़ रही अवैध गतिविधियों को देखते हुए सख्त कदम उठाना जरूरी था।

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अवैध चराई और लकड़ी कटाई पर भारी जुर्माना

नए नियम के अनुसार अब जंगल में अवैध चराई करने पर भी कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। पहले भैंस या ऊंट को चराने पर ₹500 जुर्माना देना होता था लेकिन अब ₹3000 जुर्माना देना होगा।

राज्य में अवैध रूप से वनों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से लगातार राज्य में वनों की संख्या घटती जा रही है। अब सरकार ने वनों को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है वर्तमान में वे Best24News के साथ जुड़े हुए हैं ताजा और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित कर रहे हैं।

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