Election news: नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा आम चुनाव-2026 के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका शहरी सीमा के भीतर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र और शस्त्र ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
चुनाव को लेकर ड्राई डे घोषित, शराब बिक्री पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा क्षेत्र और इन क्षेत्रों से तीन किलोमीटर के निकट स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक लगाई है।
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के तहत नगर परिषद रेवाड़ी व नगर पालिका धारूहेड़ा क्षेत्र और इन क्षेत्रों से तीन किलोमीटर के निकट स्थित शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों, बार, पब, माइक्रोब्रुअरी और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर भी रोक लगाई है।
उन्होंने आदेशों में कहा कि यह प्रतिबंध 8 मई 2026 को शाम 6 बजे से शुरू होकर 10 मई 2026 को मतदान समाप्त होने तक लागू रहेगा। यदि पुनर्मतदान होता है तो 12 मई 2026 को भी मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसके अलावा मतगणना के दिन 13 मई 2026 को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक भी शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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