Breaking News: महिला कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, शिक्षा विभाग ने अवकाश को लेकर की बडी घोषणा

On: October 25, 2025 2:01 PM
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Breaking News: हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की तुलना में ढाई गुना अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेगा।

नए नियमों के तहत नियमित रूप से कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर साल 25 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

निर्धारित प्रावधान के अनुसार, 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारियों को 25 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन अवकाश मिलेगा। वहीं 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 5 दिन अवकाश का अधिकार होगा।Breaking News

30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 6 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 2 दिन अवकाश दिया जाएगा। इसी तरह 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 1 दिन अवकाश मिलेगा।

संशोधित नियमों में पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान रखा गया है। 10 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें 10 दिन, 10 से 20 साल के बीच 15 दिन और 20 साल से अधिक सेवा पूरी होने पर 20 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा।

जिस वर्ष कर्मचारी 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, उसी वर्ष से बढ़े हुए अवकाश का लाभ लागू हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।Breaking News

Harsh

हर्ष चौहान पिछले तीन साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है। मै बतौर औथर कार्यरत हूं

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