हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पहल की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना और उन्हें उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है।
CM Haryana नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष लोन योजनाओं की घोषणा की है। निगम द्वारा सूक्ष्म वित्त योजना के तहत पात्र युवाओं को 1 लाख रुपये तक का लोन और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
बता दे कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार hscfdc.org.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या पंचकूला स्थित निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ वही युवा उठा सकते हैं जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है।
ये कागजात जरूरी: आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होंगे।
सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना और उन्हें उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है।

















