Haryana News: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब राज्य में किसी भी बिजली लाइन ट्रांसफार्मर या विद्युत उपकरण पर केवल फोन पर मिली अनुमति के आधार पर काम नहीं किया जाएगा।
विभाग ने नया नियम लागू किया, (Haryana News)
विभाग के द्वारा टेलीफोन पर मिलने वाली अनुमति व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब बिना उपकेंद्र से लिखित अनुमति लिए कोई भी कर्मचारी कार्य शुरू नहीं कर पाएगा। पहले केवल मौखिक या दूरभाष पर अनुमति लेने से काम हो जाता था। लेकिन इससे कई बार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था।
नई व्यवस्था क्या है?
अब नई व्यवस्था में लाइन बंद करना, तीनों चरणों की अर्थिंग करना, परीक्षण उपकरण से लाइन की जांच करना और सभी सुरक्षा साधनों का उपयोग अनिवार्य होगा। अब कर्मचारियों को सुरक्षा पेटी हेलमेट और दस्तानों के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जब बिजली से जुड़ा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद कर्मचारी जब फोन करके बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए रहेगा तभी बिजली आपूर्ति बहाल होगी। अब दुर्घटना के किसी भी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी अधिकारी और कर्मचारियों की होगी।
विभाग का कहना है कि कई बार कर्मचारियों को लापरवाही के वजह से जान गंवानी पड़ती थी हालांकि अब बिजली विभाग के द्वारा नई व्यवस्था शुरू की गई है जिससे कर्मचारियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। अब केवल फोन करने पर बिजली कटिंग नहीं होगी बल्कि बिजली कटिंग के लिए लिखित में आवेदन देना होगा।

















