Haryana: हरियाणा रोजगार विभाग ने एक बार फिर शिक्षित बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल गुरुग्राम जिले के निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए गुरुग्राम का निवासी प्रमाण पत्र (Residential Certificate) अनिवार्य होगा। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो शिक्षित होने के बावजूद किसी भी प्रकार की नौकरी, प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप में शामिल नहीं हैं।
पात्रता शर्तें: आयु, शिक्षा और आर्थिक मानक जरूरी
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए, यानी 1 नवंबर 2025 तक उसका रजिस्ट्रेशन पूरा तीन साल पुराना होना चाहिए। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उसके नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए और न ही उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तें
रोजगार विभाग के अनुसार, आवेदन करने वाले युवाओं ने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या फिर 10वीं के बाद दो वर्ष का कोर्स पूरा किया हो। यह भी आवश्यक है कि आवेदक वर्तमान में किसी कॉलेज, संस्था या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययनरत या प्रशिक्षु (Apprentice) न हो। आवेदक की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (Family ID) के माध्यम से किया जाएगा ताकि फर्जी आवेदन को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और विभाग की अपील
सभी पात्र बेरोजगार युवा हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrex.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे युवाओं को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र और बैंक खाता विवरण अपलोड करें। विभाग का कहना है कि यह योजना युवाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करेगी।

















