Haryana Women Loan Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बेहद शानदार ‘व्यक्तिगत ऋण योजना’ (Personal Loan Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना खुद का रोजगार या बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण (Loan) उपलब्ध करवाया जाएगा।Haryana Women Loan Scheme
रेवाड़ी के जिला उपायुक्त (DC) अभिषेक मीणा ने बताया कि यह कल्याणकारी योजना ‘हरियाणा महिला विकास निगम’ के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।Haryana Women Loan Scheme
रेवाड़ी जिले के लिए 74 केसों का लक्ष्य, जानें कौन सी महिलाएं होंगी पात्र Subheading)डीसी अभिषेक मीणा ने योजना की बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि जिला रेवाड़ी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 74 केसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की हैं:Haryana Women Loan Scheme
स्थायी निवासी: आवेदन करने वाली महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।वार्षिक आय: महिला के परिवार की वार्षिक आय (Annual Income) 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
आयु सीमा: ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।डिफाल्टर न हों: आवेदक महिला पहले से किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
सरकार देगी ₹25,000 तक की भारी सब्सिडी (अनुदान राशि)
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोन मिलने के साथ-साथ सरकार द्वारा भारी आर्थिक छूट (Subsidy) भी दी जा रही है:अनुसूचित जाति (SC Category): इस श्रेणी की पात्र महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा 25,000 रुपए की अनुदान राशि (सब्सिडी) दी जाएगी।Haryana Women Loan Scheme
अन्य सभी श्रेणियां (General/OBC): अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग की महिलाओं को 10,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
कौन-कौन से बिजनेस के लिए मिलेगा लोन?
उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची और KVIB को छोड़कर महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिलाई सेंटर, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफिन सर्विस या मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए यह लोन ले सकती हैं।Haryana Women Loan Scheme
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और रेवाड़ी कार्यालय का पता
इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाओं को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों की दो-दो फोटोकॉपी जमा करानी होंगी:
1.आवेदन पत्र (Application Form):मुख्य फॉर्म.कार्यालय या अधिकृत केंद्र से प्राप्त किया गया पूरी तरह भरा हुआ आवेदन फॉर्म।Haryana Women Loan Scheme
2.परिवार पहचान पत्र (PPP):आय सत्यापन के लिए.हरियाणा सरकार द्वारा जारी फैमिली आईडी, जिससे 1.80 लाख से कम आय की पुष्टि हो सके।Haryana Women Loan Scheme
3.पहचान और निवास प्रमाण पत्र:अनिवार्य दस्तावेज.पहचान के लिए आधार कार्ड और साथ में आवेदक महिला की दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
यहाँ करें संपर्क: रेवाड़ी कार्यालय का पता और फोन नंबर (H2 Subheading)योजना के बारे में किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी, फॉर्म प्राप्त करने या आवेदन जमा करने के लिए महिलाएं सीधे इस पते पर संपर्क कर सकती हैं:
कार्यालय का पता: लोटस गार्डन के सामने, नासियाजी रोड, शांति नगर, रेवाड़ी (हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय)।हेल्पलाइन फोन नंबर: 01274-225294 (किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं)













