Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न बैंकों से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। खास बात यह है कि SC वर्ग की महिलाओं को जनरल वर्ग की महिलाओं की तुलना में ढाई गुना ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी।
जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि रेवाड़ी के लिए 2025-26 में इस योजना का लक्ष्य 74 केस रखा गया है। योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से जनरल वर्ग की महिलाओं को 10 हजार और SC वर्ग की महिलाओं को 25 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के लिए शर्तें
आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो और परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम हो।
महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 साल के बीच हो और वह पहले किसी बैंक से लिए गए लोन की डिफाल्टर न हो।
आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें आवेदक पत्र, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इन दस्तावेजों की 2-2 प्रतियां आवश्यक हैं।
जानकारी के लिए संपर्क
इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय, नाईवाली चौक, सती कॉलोनी, गली नंबर-3, रेवाड़ी या टेलीफोन नंबर 01274-225294 पर हासिल की जा सकती है।
योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।

















