Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहारा देना है जो किसी कारणवश माता-पिता या अभिभावक के बिना जीवन गुजार रहे हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन देने का फैसला लिया है। यह लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
योजना के लिए पात्रता बहुत सरल रखी गई है। मुख्य रूप से वह बच्चे शामिल किए गए हैं जो बेसहारा हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा आवेदक का हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष निवास होना जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के वास्तविक जरूरतमंद बच्चों तक ही योजना का लाभ पहुंचे।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज आवश्यक होंगे। इनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र पांच वर्षों का परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी और अन्य आवश्यक कागजात शामिल हैं। यदि किसी बच्चे के पास निवास प्रमाण के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो वह 5 वर्ष से अधिक रिहायश का हलफनामा दे सकता है।
आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। पात्र आवेदक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। अधिकारियों की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद पेंशन सीधे बच्चे के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के कोई भी बेसहारा बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा या जीवन के अन्य जरूरी साधनों से वंचित न हों। सरकार का मानना है कि यदि ऐसे बच्चों को समय पर आर्थिक मदद मिलेगी तो वे बिना किसी दवाब के अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे।

















