Haryana News: अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते थे या चालान कटने के बाद लापरवाह हो जाते थे। अब उन वाहन चालकों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है।
चालान कटने के 90 दिन के अंदर अगर आप अपना चालान नहीं भरते हैं तो आपको वहीं हिरासत में लिया जा सकता है। यह जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी।Haryana Newsट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि चालान कटने के बाद कई सालों तक वाहन चालक चालान नहीं भरते थे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। अब उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ने वाली है।क्योंकि उन्हें या तो 90 दिन के अंदर चालान भरना होगा या फिर उनकी गाड़ी हिरासत में ली जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाया और उनका पालन करने की अपील की।Haryana News
90 दिन वाला क्या है नियम जानिए
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान (e-Challan) का भुगतान 90 दिन के भीतर करना जरूरी होता है। अगर गाड़ियों की जांच के दौरान, अगर 90 दिनों से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान बकाया पाए जाते हैं और उनसे जुड़े जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया होता, तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई की जाती है।
लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है निलंबित
समय पर जुर्माना न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी निलंबित किया जा सकता है। पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर 90 दिनों से अधिक समय तक पेंडिंग चालान नहीं भरा जाता है, तो गाड़ी को सीधा जब्त कर लिया जाएगा।
पुलिस की वाहन मालिकों-चालकों से अपील
चालान को 90 दिन से ज्यादा का समय बीत गया था. जानकारी सामने आते ही टीम ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर को ज़ब्त कर लिया गया और उसे एक तय पार्किंग में रखा गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान का भुगतान समय पर करें।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने वालों, गैर-कानूनी काली फिल्म का इस्तेमाल समेत तमाम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।














