हरियाणा: आजकल हरियाणा पुलिस चालान करने में सक्रिय हो गइ है। हाईवे हो शहर जगह जगह पुलिस चालान काट रही है।इतन ही आजकल तो ओनलाईन भी चालान बनाकर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेज दिए जाते है। अब सवाल यह है अगर आपके चालान समय पर हीं भरा तो क्य होगा। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते थे या चालान कटने के बाद लापरवाह हो जाते थे। अब उन वाहन चालकों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है।
चालान कटने के 90 दिन के अंदर अगर आप अपना चालान नहीं भरते हैं तो आपको वहीं हिरासत में लिया जा सकता है। यह जानकारी ट्रैफिक इंचार्ज कुशल राणा ने दी ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि चालान कटने के बाद कई सालों तक वाहन चालक चालान नहीं भरते थे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। अब उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ने वाली है।क्योंकि उन्हें या तो 90 दिन के अंदर चालान भरना होगा या फिर उनकी गाड़ी हिरासत में ली जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाया और उनका पालन करने की अपील की।
गुरूग्राम पुलिस ने जब्त किए वाहन
ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान न भरने वालों के खिलाफ गुरूग्राम ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। चालान कटने के 90 दिन तक कोई चालान नहीं भरता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। मोटर वीकल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। दो साल के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए करोड़ों के चालान में से अभी भी 50 करोड़ से अधिक की जुर्माना राशि लोगों ने जमा नहीं करवाई है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। इतना ही कई वाहन जब्त भी किए गए है।
क्या कहती है पुलिस: सभी जोन के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा जोनल ऑफिसर को आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार, 90 दिन में कोई चालान नहीं भरता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाए। 167(8) MV Act के तहत कार्रवाई होगी।
90 दिन वाला क्या है नियम जानिए
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान (e-Challan) का भुगतान 90 दिन के भीतर करना जरूरी होता है। अगर गाड़ियों की जांच के दौरान, अगर 90 दिनों से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान बकाया पाए जाते हैं और उनसे जुड़े जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया होता, तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई की जाती है।
लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है निलंबित
समय पर जुर्माना न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी निलंबित किया जा सकता है। पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर 90 दिनों से अधिक समय तक पेंडिंग चालान नहीं भरा जाता है, तो गाड़ी को सीधा जब्त कर लिया जाएगा।
पुलिस की वाहन मालिकों-चालकों से अपील
चालान को 90 दिन से ज्यादा का समय बीत गया था. जानकारी सामने आते ही टीम ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर को ज़ब्त कर लिया गया और उसे एक तय पार्किंग में रखा गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान का भुगतान समय पर करें।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने वालों, गैर-कानूनी काली फिल्म का इस्तेमाल समेत तमाम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।












