Haryana : 31 जुलाई को रोहतक में हुई विस्फोटक घटना के चलते रेवाड़ी में भी प्रशासन अलर्ट है। धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी मकान मालिक अपने यहां बिना सत्यापन के किसी को किराये पर न रखे।Haryana
डीसी ने आदेशों में कहा है कि रोहतक की घटना में नक्सलवादी/आतंकवादी कनेक्शन की संभावना जताई गई थी। घटनास्थल के आसपास के गांव में बाहरी राज्यों से श्रमिक भी रहते हैं। मकान मालिकों ने किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि ऐसी जगहों पर किरायेदार बनकर नक्सलवादी/आतंगकवादी छिपे होने से इंकार नहीं किया जा सकता।
सत्यापन इसलिए जरूरी है, ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकें। गांवों व शहरों में किराये के मकान लेकर रहने वाले बाहरी लोगों व किरायेदारों का मकान मालिकों द्वारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाता
जिससे पुलिस द्वारा ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पकडऩा मुश्किल हो जाता है। आदेशों की अवहेलना करने पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है