हरियाणा: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने मंगलवार को ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्तियों को रद्द कर दिया है। अब ये भर्तियां नए सिरे से होंगी और इसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी। सीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही विभागीय परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं आर्थिक सामाजिक आधार पर अब पांच अंक ही मिलेंगे।
10 की जगह किए 5 अंक: आर्थिक सामाजिक आधार के लाभ को भी 10 अंको के बजाय हटाकर पांच कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह भी फैसला लिया गया कि जो लड़की विवाहित है उसका परिवार मायका ना मानकर ससुराल पक्ष माना जाएगा। एचएसएससी की ओर से ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्तियों के माध्यम से करीब पांच हजार पद भरे जाने थे।
सीईटी के तहत होगी परीक्षाए: बकायदा इन भर्तियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। अब इन सभी भर्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से सभी विज्ञापित पदों को विभागों वापस भेज दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी, वह सीईटी के तहत ही होंगी। जो परीक्षार्थी सीईटी की परीक्षा पास करेगा वही आगामी विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए काबिल होगा।